Sandeep Newz Fast, New Delhi, Tax filling Last Date : जो लोग एडवांस टैक्स भरते हैं उन्हें याद दिला दे कि वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही के एडवांस टैक्स भरने की अंतिम तिथि 15 सितंबर है, यदि आप इस तारीख से चूंक जाते हैं तो आपको अतिरिक्त टैक्स भरना पड़ सकता है।
आकर दाताओं को वित्त वर्ष की हर तिमाही, छमाही और वार्षिक में टैक्स भरना पड़ता है, बता दे जो लोग 10 हज़ार या उससे अधिक टैक्स भरते हैं, उन्हे वित्त वर्ष की हर तिमाही में एडवांस टैक्स (Advance Tax) भरना होता है, आयकर विभाग द्वारा निर्धारित शेड्यूल के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही का एडवांस टैक्स भरने की अंतिम तिथि (Advance Tax Deadline) नजदीक आ गई है।
एडवांस टैक्स भरने की अंतिम तिथि –
आयकर दाताओं की जानकारी के लिए बता दें इस वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही का एडवांस टैक्स दायर करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2024 है, जो लोग एडवांस टैक्स की इस डेडलाइन तक टैक्स दायर नहीं करते हैं उन पर 15 प्रतिशत से अधिक अतिरिक्त ब्याज का जुर्माना लगाया जा सकता है।
कौन भरता है एडवांस टैक्स-
जानकारी के लिए बता दे एडवांस टैक्स वो टैक्सपेयर्स भरते हैं जो प्रत्येक वित्त वर्ष में 10 हज़ार रुपए या उससे अधिक के टैक्स देनदारी हैं। हर तिमाही में एडवांस टैक्स का भुगतान करना जरूरी होता है। इस साल का पहला एडवांस टैक्स 15 जून 2024 तक दायर किया गया था, वहीं दूसरे एडवांस टैक्स का भुगतान करने की डेडलाइन 15 सितंबर 2024 तक है।
इसके बाद तीसरी तिमाही के लिए 15 दिसंबर तक टैक्स का भुगतान किया जाएगा, जबकि वित्त वर्ष की चौथी और आखिरी तिमाही के लिए एडवांस टैक्स का भुगतान 15 मार्च 2025 तक किया जाएगा। बता दे जो टैक्सपेयर्स एडवांस टैक्स का भुगतान करने में असफल रहते हैं, उन से आयकर विभाग के सेक्शन 234A, 234B और 234C के तहत अतिरिक्त ब्याज वसूला जाता है।