GMDA : हरियाणा के इस शहर में बना सकेंगे चार मंजिला मकान, हो गया साफ

Sandeep Newz Fast, New Delhi, GMDA : गुरुग्राम में रहने वाले प्लॉट मालिकों और बिल्डर्स के लिए राहत भरी खबर है, गुरुग्राम नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने यहां पर चार मंजिला मकान बनाने पर लगी रोक को हटा दिया गया है।

गुरुग्राम में बिल्डर और प्लॉट मालिकों के लिए एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, इसका लाभ हजारों परिवारों को मिलने वाला है, यदि आप भी गुरुग्राम के निवासी है और आपके पास खुद का प्लॉट या मकान है तो आपको इस खबर के बारे में जरूर जानना चाहिए।

गुरुग्राम नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने हटाया यह नियम-

जानकारी के लिए आपको बता दे गुरुग्राम में केवल तीन मंजिला मकान बनाने की ही अनुमति थी, यहां चार मंजिला मकान बनाने पर रोक लगाई गई थी, लेकिन अब गुरुग्राम नगर एवं नियोजन विभाग ने इस प्रतिबंध को हटा दिया है, नियोजन विभाग के इस फैसले के बाद हजारों परिवारों ने राहत की साथ ली है, अब वह अपने मकान को चार मंजिल तक बना सकते हैं।

लंबे समय से गुरुग्राम के बिल्डर और प्लॉट मलिक इस नियम के हटने का इंतजार कर रहे थे और अब उनका इंतजार खत्म हो गया है, जानकारी के मुताबिक इस नियम से करीब 15 हज़ार परिवारों को फायदा होगा।

गुरुग्राम सिटिजंस काउंसिल ने कोर्ट में दायर की थी याचिका-

जानकारी के लिए आपको बता दे गुड़गांव सिटिजंस काउंसिल ने स्टिल्ट पार्किंग वाले चार मंजिला मकान के निर्माण के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर अब कोर्ट में फैसला सुनाते हुए याचिका को खारिज किया है।

गुरुग्राम नगर एवं ग्राम नियोजन ने इसकी सूचना हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) और हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (HSIIDC) को देते हुए यह ऐलान किया है, हालांकि गुरुग्राम सिटिजंस काउंसिल की वरिष्ठ वकील निवेदिता शर्मा ने कोर्ट के इस फैसले पर आपति जताई है।

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